National Pension Scheme 2024 for Traders and Self Employed Persons – Rs. 3000 p/m

On September 12, 2019, in Ranchi, Prime Minister Narendra Modi launched the National Pension Scheme for Traders and Self-Employed Persons under the aegis of the Union Ministry of Labor and Employment.

Nomination for the National Pension Scheme 2024

  • With this nationwide launch, the facility of enrollment for future beneficiaries under this scheme has been made available through 3.50 lakh Common Service Centers (CSCs) located across the country. Find your CSC Center here
  • Apart from this, people can also enroll themselves by visiting www.maandhan.in/vyapari portal.
  • At the time of enrollment, the beneficiary is required to carry his Aadhar card and Savings Bank / Jan-Dhan account passbook. The beneficiary age should be between 18 to 40 years.
  • GSTIN (Goods and Services Tax Identification Number) is required for traders with an annual trade of more than 40 lakh rupees.
  • Nomination has been kept free of cost for the beneficiaries under the scheme. Enrollment is based on self-certification.
  •     A target has been set to include 25 lakh beneficiaries by the year 2019-20 and 2 crore beneficiaries by the year 2023-2023.

Beneficiary

  • This pension scheme has been introduced for those merchants (shopkeepers / retail traders and self-employed persons) whose annual turnover does not exceed Rs 1.5 crore.
  • It is a voluntary and contributory pension scheme for merchants between 18 and 40 years of age.
  • The beneficiary should not be an income tax payer and should not be a member of EPFO ​​/ ESIC / NPS (Government-funded).

Beneficiary benefits

There is a provision for giving a minimum pension of Rs 3,000 monthly if the beneficiary is 60 years of age.
Under this scheme, the central government will contribute 50% of the monthly contribution and the remaining 50% will be contributed by the beneficiary.
Monthly contribution is kept low. For example, a beneficiary at the age of 29 is required to make only a small contribution of Rs 100 per month.
The scheme is expected to benefit about 3 crore traders in the country.

Apply online by clicking on this link

व्यापारियों और स्वरोज़गार वाले व्यक्तियों के लिये राष्ट्रीय पेंशन योजना हिन्दी में

12 सितंबर, 2019 को रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के तत्त्वावधान में व्यापारियों और स्वरोज़गार वाले व्यक्तियों के लिये राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension Scheme for Traders and Self Employed Persons) की शुरुआत की।

योजना हेतु नामांकन

  • इस राष्ट्रव्यापी शुरूआत से इस योजना के तहत भावी लाभार्थियों के लिये नामांकन की सुविधा देश भर में स्थित 3.50 लाख कॉमन सर्विस सेंटर (Common Service Center-CSCs) के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। अपने यहां का CSC सेंटर खोजें
  • इसके अलावा लोग www.maandhan.in/vyapari पोर्टल पर जाकर भी स्वयं नामांकन कर सकते हैं।
  • नामांकन के समय लाभार्थी को अपना आधार कार्ड और बचत बैंक/जन-धन खाता पासबुक ले जाना आवश्यक है। लाभार्थी की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिये।
  • 40 लाख रुपए से अधिक वार्षिक व्यापार वाले व्यापारियों के लिये GSTIN (Goods and Services Tax Identification Number) की ज़रूरत है।
  • योजना के तहत लाभार्थियों के लिये नामांकन को नि:शुल्क रखा गया है। नामांकन स्व-प्रमाणन पर आधारित है।
  • वर्ष 2019-20 तक 25 लाख लाभार्थियों तथा वर्ष 2023-2023 तक 2 करोड़ लाभार्थियों को इस योजना में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है।

लाभार्थी

  • यह पेंशन योजना उन व्यापारियों (दुकानदारों/खुदरा व्यापारियों और स्वरोज़गार में लगे व्यक्तियों) के लिये शुरू की गई है जिनका वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं है।
  • यह 18 से 40 वर्ष की आयु के व्यापारियों के लिये एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है।
  • लाभार्थी को आयकर दाता नहीं होना चाहिये तथा उसे EPFO/ESIC/NPS(सरकार-पोषित) का सदस्य भी नहीं होना चाहिये।

लाभार्थी को प्राप्त होने वाले लाभ

  • इसमें लाभार्थी की आयु 60 वर्ष होने पर न्यूनतम 3,000 रुपए मासिक पेंशन देने का प्रावधान है।
  • इस योजना के तहत केंद्र सरकार का मासिक अंशदान में 50% योगदान होगा और शेष 50% अंशदान लाभार्थी द्वारा किया जाएगा।
  • मासिक योगदान को कम रखा गया है। उदाहरण के लिये, एक लाभार्थी को 29 वर्ष की आयु होने पर केवल 100 रुपए प्रति माह का छोटा सा योगदान करना आवश्यक है।
  • इस योजना से देश के लगभग 3 करोड़ व्यापारियों के लाभान्वित होने की उम्मीद है।

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